दिनेश जोल्हे सारंगढ़। थाना कोसीर के अपराध क्रमांक 35/18 धारा 420 आईपीसी का आरोप अनिल कुमार टांडेल पिता स्व. विजय लाल टांडेल उम्र 21 वर्ष साकिन पिपरडुला थाना सरसींवा जिला बलौदाबाजार के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसे 23 अगस्त 2019 को ग्राम पिपरडुला से थाना प्रभारी कोसीर निरीक्षण जेआर चौहान व हमराह आरक्षक मुनी अनंत, राजीव मनहर, चालक लक्ष्मी चन्द्रा द्वारा मुखबिर सूचना पर धर पकड़ करके गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी अनिल कुमार टांडेल के विरुद्ध ग्राम बछौरडीह थाना सरसींवा जिला बलौदाबाजार में रहने वाले राजेश बंजारे पिता शिव प्रसाद बंजारे जो कोसीर का मूल निवासी है जिसके द्वारा शिकायत आवेदन देकर थाना कोसीर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इसके बड़े भाई उत्तम कुमार बंजारे को अनिल कुमार टांडेल ने हृष्ट सिंगरौली में कोल फ ील्ड में राजेश की सरकारी नौकरी लगवाने के एवज पे 10,00000 दस लाख रुपये लिया गया था लगभग 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अनिल नौकरी नहीं लगवाया और न ही पैसा वापस किया ।
तभी जब ये लोग अनिल के पास जाते थे। इन्हें रुपया साहब को दिया हूं। कहते हुए झुठलाते गया और उसके घर जाने पर अनिल इन्हें माँ बहन का गालियां देता रहा। इन्हें पता चला कि अनिल और बहुत लोगों से नौकरी लगा दूंगा बोलकर रुपये लिया है तभी शासन से न्याय की गुहार लगाने थाना पहुंचा आपको बता दे अनिल टंडेल सभी जगह से ठगी कर चुका था जिससे बचने के लिए किन्नर का रूप धारण कर चुका था लेकिन उस बेहरुपीये किन्नर अनिल को नहीं मालूम की कानून का हाथ लम्बे हैं आखिर गुनेगार अनिल पकड़ा ही गया हैरान कर देने वाली बात तो यह है अनिल के साथ पूरा परिवार अवैध वसूली में बराबर का हकदार है दूसरों के पैसे में पूरा परिवार खूब मजा किये हैं जब फं सने की बारी आई तो बस भाग निकले इस मामले में गहराई से जाएं तो 15 से 20 लाख रुपये का ठगी किया हुआ है।