जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़ कापू सड़क पर आय दिन सड़क दुर्घटना की खबरे सामने आती रहती है। दशहरा के दिन भी इसी सड़क पर तीन की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में। एक बार फिर तीन लोगों की जान चले गई सड़क दुर्घटना में, धरमजयगढ़ पुलिस ने तीन निर्दोष लोगोंं को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग कार चालक एवं उनके पिता के उपर कड़ी कार्यवाही की है। मामला का विवरण इस प्रकार है कि 30 अक्टूबर को एक सफेद रंग का कार क्रमांक सीजी 13 बीई 1285 के चालक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए तीन लोगों को ठोकर मार दी ठोकर इतना भयानक था कि घटना स्थल पर ही तीनों राहगिरों की मौत हो गई। घटना कारित कर कार छोड़कर चालक एवं कार में सवार सभी कोई फरार हो गये। धरमजयगढ़ पुलिस को सड़क दुर्घटना की जानकारी लगते हुए थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव अपने दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचकर जांच कार्यवाही में जूट गई। अज्ञात कार चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 282/25 धारा 106 (1)बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। और घटना की पूरी जानकारी रायगढ़ पुलिस कप्तान एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ की दी, उच्चाधिकारियों के निर्देष पर जांच कार्यवाही शुरू की, थाना प्रभारी सीताराम धु्रव को मामले के विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से पता चला कि दुर्घटना कारित करने वाला कार को मिरीगुड़ा निवासी घनश्यम महिलाने की नाबालिग पुत्री चाला रही थी। कुछ लोगों द्वारा जांच के दौरान पुलिस पर कई प्रकार की आरोप लगते रहे कि पुलिस कार चालक को बदलने के फिराक में हैं लेकिन आरोप लगाने वाले को शयद नहीं मालूम की थाना प्रभारी सीताराम धु्रव है, ये गलत का साथ नहीं देता जांच में जो सही है उस पर ही कार्यवाही करता है और ऐसा ही हुआ नाबलिक कार चालक एवं नाबालिक है जानते हुए भी कार चलाने देने वाले पिता पर कड़ी कार्यवाही किया है।
इनकी हुई सड़क दुर्घटना में मौत
30 अक्टूबर 2025 को सड़क किनारे खड़ी रामपुर निवासी 35 वर्षीय महिला ललीता मिंज एवं चाल्हा रोड की ओर से मोटर सायकल में आ रहे अमित किण्डो उम्र 25 साल सुगापानी, मैनपाठ एवं मोटरसायकल चालक छोटे परसादा कनकबीरा सारंगढ़ निवासी फकीर मोहन पटेल को कार ने ठोकर मारते हुए मौत के घाट उतारा।
आरोपियों के खिलाफ गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज
थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव ने नाबालिग वाहन चालक को विधि संघर्षरत बालक (जेसीएल) के रूप में अभिरक्षा में लिया तथा नाबालिक जानते हुए भी अपनी नाबालिग बच्ची को कार चालने दने वाले पिता के उपर गैर इरादन हत्या के धारा के साथ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। धरमजयगढ़ पुलिस ने दोनों के उपर धारा विस्तार करते हुए गैर इरादन हत्या की धारा 105 बीएनए, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(ए), 3/181, 4/181 की धारा के तहत कार्यवाही की है।

* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल अवैध है बल्कि गंभीर जानमाल की हानि का कारण बन सकता है। इस मामले में पुलिस त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की है। जांच के दौरान अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर भी विधिसम्मत कार्यवाही किया जायेगा।
सीताराम धु्रव थाना प्रभारी धरमजयगढ़



