भारी नकदी संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है. एक
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने उस पर पांच अरब 97 करोड़ अमेरिकी डॉलर का
जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने में 4.08 अरब डॉलर हर्जाना है और 1.87 अरब
डॉलर ब्याज शामिल है. पाकिस्तान पर यह जुर्माना रेको डिक प्रोजेक्ट के लिए
लगाया गया है. एक खनन लीज को गैरकानूनी तरीके से खारिज करने पर कोर्ट ने
पाक पर यह जुर्माना लगाया है.
चीली की माइनिंग कंपनी और कनाडा बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन की साझा कंपनी
टेथयान कॉपर कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में दावा दायर किया
था. वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
डिस्प्यूट के समक्ष साल 2012 में दायर की गई याचिका पर फैसला अब आया है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने कंपनी की लीजिंग रिक्वेस्ट को
खारिज कर दिया था.
पाकिस्तान के खिलाफ अपने 700 पन्ने के फैसले में, ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को 4.08 बिलियन अमरेकी डालर का जुर्माना और ब्याज के तौर पर 1.87 बिलियन अमरेकी डालर का जुर्माना लगाया. कंपनी ने नुकसान में 11.43 बिलियन अमरेकी डालर का दावा किया था. पाकिस्तान सरकार और कंपनी के बीच सात साल तक मामला चलता रहा.