जोहार छत्तीसगढ़-घरघोड़ा।
घरघोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूर में विकसित टी आर एन एनर्जी एवं पावर लिमिटेड द्वारा लगभग 4 वर्ष पहले ग्राम कटंगडीह बीट कक्ष क्रमांक 1248 पी एफ के क्षेत्र अवैध तरीके से सड़क बनाई गई थी जिसे फॉरेस्ट के द्वारा गड्ढा खोदकर बंद किया गया था उसे फिर कंपनी के द्वारा लोडर उपयोग कर साइड से सड़क बनाया जा रहा था और गड्ढे पाटे जा रहे थे और उसी बीच में आए रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ भी गिराए गए थे जिसे मौके में फॉरेस्ट टीम द्वारा पहुंचकर लोडर को जब्ती किया गया था तथा फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध तरीके से सड़क बनाने के लिए कंपनी को लगभग 18 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ था यह वही लोडर है यह घटना 2019 की है जिसे आज 4 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब उसी लोडर जो अवैध तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट में कार्य कर रहा उसे घरघोड़ा वन मंडल के द्वारा छोड़ने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है तथा जब्ती कार्यवाही के मूलतः दस्तावेजों में भी लीपापोती करने की खबर मिली है जो कि गैर कानूनी है आज घरघोड़ा फॉरेस्ट के डिपो में लगभग 4 वर्ष से भी ज्यादा से जब्ती खड़ी वाहन लोडर को छुड़ाने के लिए कंपनी के ही कुछ गुर्गे लोडर के आसपास चेक करते नजर आए हैं इसका मतलब लोडर को छोड़ने की पूर्ण तैयारी घरघोड़ा वन मंडल द्वारा किया जा चुका है देखना अब यह है कि पिछले 4 साल से पहले से भी रातसात जब्ती हो चुके लोडर को भारतीय वन अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए किस नियम के तहत घरघोड़ा वन मंडल छोड़ने की तैयारी में है सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि घरघोड़ा के एसडीओ द्वारा घरघोड़ा रेंजर को कुछ निर्देश दिए हैं क्या वह निर्देश या आदेश भारतीय वन अधिनियम की धारा के अंतर्गत है या फिर उसका उल्लंघन करते हुए दिए गए हैं तथा आर्डर लिखित में है या मौखिक दिए गए हैं इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है घरघोड़ा एसडीओ फॉरेस्ट को जब मोबाइल से संपर्क करना चाहा तो मोबाइल का नंबर बंद बताया जा रहा था देखना अब यह है कि किस नियम के तहत घरघोड़ा वन मंडल अधिकारी द्वारा जप्त वाहन लोडर के दस्तावेज में लीपापोती कर लोडर छोड़ने का आदेश देते हैं
क्या कहते हैं घरघोड़ा रेंजर
घरघोड़ा रेंजर योगेंद्र का कहना है कि मुझे एसडीओ घरघोड़ा द्वारा निर्देशित लिखित आदेश दिया गया है और बाकी आप इसकी विस्तृत जानकारी घरघोड़ा एसडीओ से ले सकते हैं ।