जोहार छत्तीसगढ़-कोतबा।
जिले में एक और नगरीय निकाय में जल्द ही अनियमितता का उजागर होने वाला है । बात है नगर पंचायत कोतबा की जहां 24 मार्च 2023 को अधोसंरचना मद से नगर में आम जनता की सुविधा के लिए सी सी रोड और नाली निर्माण हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसका आवेदन पत्र के साथ ठेकेदार के वैलिड डॉक्यूमेंट नोटरी से सत्यापित करवा कर स्पीड पोस्ट से मंगवाया गया था जिसके बाद पात्र-अपात्र सूची जारी कर निविदा प्रपत्र प्रदाय करना था। लेकिन जो पात्र है केवल उन्हें ही निविदा में हिस्सा लेने दिया जाता है अत: सीएमओ की गैरमौजूदगी में मंगलवार को आननफानन में आवेदन का लिफाफा खोला गया और कुल 14 ठेकेदारों में से सर्वप्रथम 7 ठेकेदारों को अपात्र और 7 ठेकेदारों को पात्र किया गया जिसका लेटर जारी होने के पूर्व ही ठेकेदारों को पता चला और सीएमओ के टी एल बैठक से आते ही तत्काल 7अपात्र ठेकेदारों के स्थान पर केवल 4 ठेकेदारों को अपात्र घोषित कर दिया गया। मुद्दे की बात ये है कि नगर पंचायत के द्वारा निविदा आवेदन मंगवाते समय एक 13 ठेकेदार से भरवाकर शपथ पत्र के रूप में 100 रुपए के स्टाम्प में नोटरी के साथ मंगवाया जाता है जो केवल एक या दो नगर पंचायत में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विभाग चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या आरईएस या पीएचई या फिर राज्य का कोई भी नगरीय निकाय सभी को एक नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रोफार्मा अनुसार ठेकेदार से अवश्य रूप से मंगवाया जाता है। परंतु पता नही ऐसा क्या हुआ कि 7 ठेकेदारों में से 3 ठेकेदार जिनके आवेदन में शपथ पत्र था ही नही उन्हें सीएमओ के आते के साथ पात्र घोषित करवा दिया गया। बात यहीं पूरी नही होती मुद्दा तो ये भी है कि जिन 4 ठेकेदारों को अपात्र किया गया गया है उनमें से कुछ ने दावा आपत्ति भी की है लेकिन जब चहेते ठेकेदार को काम दिलवाना हो तो ऐसी दावा आपत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। बात तो तब और उभर कर आती है जब ये मामला केवल एक बार का नही कई बार से चलता आ रहा हो। इस टेंडर के पूर्व भी नगर पंचायत कोतबा के द्वारा जोनल कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमे भी इसी प्रकार की कुछ सांठ गांठ हुई थी जिसमे एक व्यक्ति को पहले पात्र किया गया और फि र ठेकेदारों के विरोध के बाद बामुश्किल उसे अपात्र करना पड़ा।