जोहार छत्तीसगढ़-रतनपुर।
चौकी बेलगहना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढोलमौहा में 09 जनवरी को शिवनाथ सिंह पैंकरा के दादा लवन सिंह पैंकरा का निधन हो गया था। उक्त कार्यक्रम में गांव के लोगों का आना जाना था। रात करीबन 08 बजे आरोपी दिलेश पंैकरा भी शराब के नशे में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा जिस पर शिवनाथ सिंह पैंकरा के द्वारा दिलेश को वापस जाने कहने पर आरोपी दिलेश के द्वारा अश्लील गाली गुप्तार करते हुये जान से मारूंगा बोलकर अपने जेब से चाकू निकाल निकाल लिया और शिवनाथ की हत्या करने की नियत से उसके गले में चाकू से संघातित वार कर गले में गंभीर चोंट पहुंचाया और आरोपी दिलेश पैंकरा मौके से तत्काल फ रार हो गया। जो मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा घायल शिवनाथ को बेलगहना लाया गया। बेलगहना पुलिस के द्वारा तत्काल आहत को उपचार हेतु रवाना कर घटना के संबंध में प्रार्थी शिवराम केंवट की रिपोर्ट पर आरोपी दिलेश पंैकरा के विरूद्ध धारा 294.506 बी. 307 भादवि, 25.27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उमनि व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आशीष अरोरा कोटा को घटना के संबंध में अवगत कराकर त्वरित कार्यवाही करने के एवं आरोपी के गिरप्तारी करने के निर्देश पर चौकी प्रभारी बेलगहना हेमंत सिंह द्वारा प्रआर राजेश्वर साय, घनश्याम आडिल, आर.सत्येन्द्र सिंह राजपुत की टीम गठित कर आरोपी के मिलने के संभावित ठिकानों पर दबिस दी गई। किन्तु आरोपी फ रार था। इसी दौरान आहत शिवनाथ सिंह पैंकरा की उपचार हेतु बिलासपुर ले जाते समय मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़ी जाकर सरगर्मी से आरोपी को तलाश करते हुये भागने की फि राक में ग्राम उपका में छुपे हुये आरोपी दिलेश पंैकरा पिता तपनेश्वर पैंकरा उम्र 20 वर्ष निवासी ढोलमौहा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर को घटना के चंद घण्टो में ही सतत प्रयास से पकड़कर आरोपी से अपराध में प्रयुक्त धारदार चाकू घटना के समय पहने खून आलूदा कपडे जप्त कर आरोपी को गिरप्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।