सूचना के अधिकारी के जहत मांगी गई आवेदन को रखते कचरे के ढेर में
जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
लोगों को सही समय में सही जानकारी मिले इसके लिए शासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बनाया है। ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी की जरूरत हो तो आवेदन देकर अपना जानकारी ले सकते हैं। जिसके लिए शासन ने फ्रीस भी रखे हैं ताकि जानकारी देने शासन को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार न पड़े। लेकिन धरमजयगढ़ जनपद पंचायत अधिकारी कच्छवा ने जब से प्रभार लिया है तब से सूचना का अधिकार अधिनियम इस कार्यालय के लिए मजाक बन गया है। ऐसा लगता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साहब जी अपने जेब में रखते हैं। इस नियम के तहत जानकारी मांगने पर साहब जी आवेदन का जवाब तक देना उचित नहीं समझते हैं ऐसे हमारे धरमजयगढ़ जनपद पंचायत अधिकारी कच्छवा। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार के तहत जानकारी समय सीमा में नहीं देने के कारण आवेदक द्वारा 28 जून 2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद अधिकारी धरमजयगढ़़ को अपील किया था लेकिन अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ द्वारा आज दिनांक तक न तो जानकारी दी गई और न तो किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवाहार किया है। किस कारण सूचना के अधिकारी के तहत जानाकरी नहीं दिया गया। हां इससे तो एक बात साफ नजर आ रहा है कि जनपद पंचायत अधिकारी कच्छवा को सूचना का अधिकार अधिनियम कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे आवेदनों को अपने कचरे के ढेर में रखते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो अपीलीय अधिकारी होने के नाते अपने संबंधित कर्मचारी से समय सीमा में जानकारी मंगावाकर आवेदक को जानकारी उपलब्ध करवाते लेकिन साहब तो शासकीय नियम कानून अपने कचरे के ढेर में रखने की आदत है तो फिर आवेदक को जानकारी देने की क्या जरूरत है।