जोहार छत्तीसगढ़-बसना।
प्रार्थी संतोष मेहर पिता बोधीराम मेहर उम्र 22 साल साकिन ग्राम खोपली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 26 जून 2022 के शाम 6 बजे प्रार्थी संतोष मेहर के बड़े भाई खिलावन मेहर और उनकी भाभी कौशिल्या मेहर के बीच उनके बच्चे राहुल के हाथ में आई मोच की बात को लेकर आरोपी खिलावन मेहर द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके हत्या कर देने की रिपोर्ट पर थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 127/2022 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की पता तलाश के दौरान सुबह-सुबह ग्राम खोपली आरटीओ बेरियर के पास आरोपी छिपा था। जिसे हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर गुस्से से आवेश में आकर अपनी पत्नी कौशिल्या मेहर का हत्या करना बताया तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं खून लगे कपड़े को घर के शौचालय के पीछे छुपा कर रखना बताया। जिसे बरामद कर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी खिलावन मेहर द्वारा जुर्म स्वीकार एवं अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया है। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी कपिल चंद्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी उनि स्वराज त्रिपाठी, सउनि जनकलाल पटेल, प्रधान आरक्षक विक्रांत पाण्डेय, आरक्षक ठाकुर राम पटेल मेहत्तर साहू,मुकेश चौधरी,नुतेन्द्र साहू,शंकर ठाकुर,जितेन्द्र ठाकुर,शैलेन्द्र सिरमोर का विशेष योगदान रहा।