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सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह केस पर रोक लगाई, जेल में बंद कैदी जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं

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जोहार छत्तीसगढ़-रायपुर।
सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह केस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज देशद्रोह पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगा था। शीर्ष कोर्ट में आज इस पर सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने देशद्रोह केस पर रोक लगा दी। केंद्र ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि एक संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से रोकना सही नहीं होगा। हालांकि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए और केस को लेकर उसकी संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा होना चाहिए। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखा। उन्होंने शीर्ष कोर्ट से कहा कि जहां तक देशद्रोह के विचाराधीन मामलों का सवाल हैए हर केस की गंभीरता अलग होती है। किसी मामले का आतंकी कनेक्शन तो किसी का मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन हो सकता है। अंतत: लंबित केस अदालतों के समक्ष विचाराधीन होते हैं और हमें कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि देशद्रोह मामले में जेल में बंद कैदी जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

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