भोपाल । जिला भोपाल के माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी बिरजू प्रजापति को दोषी पाते हुए धारा 376(2) भादवि एवं 376(एबी) भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000रू के अर्थदंड, धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू के अर्थदंड, धारा 366 भादवि के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड, धारा 323 एवं 506 भादवि के अंतर्गत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000रू के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सीमा अहिरवार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 12.07.19 को अभियोक्त्री की मॉं ने अपने पति एवं पुत्री(पीडिता) के साथ थाना स्टेशन बजरिया भोपाल में उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 28.06.19 को फरियादिया के पति उसकी मॉं को छोडने बनारस गये थे। दिनांक 01.07.19 को दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी बिरजू प्रजापति जो फरियादिया के पति का मुंहबोला मामा लगता है, उनके घर आया और फरियादिया से बोला कि वह अभियोक्त्री को होशंगाबाद नर्मदा नदी में नहलाने के लिये ले जा रहा है, फरियादिया के मना करने पर आरोपी बिरजू ने उसकी लडकी (पीडिता) उम्र 10 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपनी बातों में ले लिया और होशंगाबाद नहलाने का कहकर अपने साथ ले गया। दिनांक 02.07.19 को सुबह 9 बजे करीब फरियादिया के पति घर वापस आये और पूछा कि अभियोक्त्री कहां है तो फरियादिया ने बताया कि आरोपी बिरजू प्रजापति अभियोक्त्री को नर्मदा नदी में नहलाने का कहकर दिनांक 01.07.19 को घर से ले गया था, दिनांक 02.07.19 को ही दोपहर करीब 3 बजे आरोपी बिरजू प्रजापति उसकी लडकी को लेकर घर वापस आया उस समय अभियोक्त्री को बुखार चढा हुआ था, फरियादिया ने अपनी लडकी से पूछा कि क्या हो गया तो अभियोक्त्री ने बताया कि नाना ने मेरे साथ मारपीट की है, उसने बिरजू से पूछा कि अभियोक्त्री के साथ मारपीट क्यों की तो आरोपी बिरजू कहने लगा कि यह नर्मदा नदी में नहाने के लिये मना कर रही थी इसलिये मैंने इसके साथ मारपीट की और आरोपी बिरजू अपने घर चला गया। दिनांक10.07.19 को शाम के समय फरियादिया की लडकी ने उसे बताया कि उसके कंधो में दर्द हो रहा है। फरियादिया के पूछने पर पीडिता ने उससे कहा कि तुम मारोगी तो नहीं उसने कहा नहीं मारूंगी बताओ तब उसने बताया कि जिस दिन नाना बिरजू उसे घर से अपने साथ ले गये थे उस दिन आरोपी बिरजू ने उसे अपने घर सेमरा में ही रखा और रात में पीडिता के साथ गलत काम किया और बोला कि यदि किसी को यह बात बताई तो तुम्हें घर छोडने नही जाउंगा। दिनांक 02.07.19 को आरोपी बिरजू उसे होशंगाबाद ले गया और उसे नदी में नहलाया और उसके बाद उसे घर लेकर आया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दंडित किया गया।