बिलासपुर । नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए एवं आगामी माह जिले में कोरोना पाजीटिव प्रकरणो की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गणेशोत्सव आयोजन के लिए गाईडलाइन जारी की गई है।
कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर से जारी आदेशानुसार स्थापित किए जाने वाले गणेश मूर्ति की अधिकतम उंचाई 04 फिट होगी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति बिक्री या स्थापित प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ती स्थापना वाले पंडाल का आकार 15ग15 फिट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्गफिट की खुली जगह हो। खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली प्रभावित न हो। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाए जायेंगे। किसी भी एक समय में पंडाल में सामने मिलकर कुल 10 व्यक्ति से अधिक न हो।
मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेंगा, ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिससे दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई कोरोना संक्रमित मिले तो कांनटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकेगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति को सेनेटाइजर, थर्मल स्के्रनिंग, आक्सीमीटर, एडवांस एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यव्स्था करने का निर्देश दिया गया है। थर्मल स्के्रेनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य अथवा विशेष लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी पंडाल समिति की होगी। व्यक्ति या समिति के द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था, बांस बल्ली से बैरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज भण्डारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हाथ से बजाए जाने वाले कम ध्वनि के वाद्ययंत्र एवं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनिविस्तारक यंत्र, धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद चरणामृत अथवा कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ के वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा एस, छोटा हाथी से बड़े वाहन कर उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए दस से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे और वे मूर्ति के वाहन में भी बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में रोकने की अनुमति नहीं होगी। छोटी मूर्तियों का विसर्जन यथासम्भव घरों पर ही किया जाए एवं बड़ी मूर्तियों एवं पूजा सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा निर्धारित विसर्जन कुण्ड में किया जाएगा।
मूर्ति विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्थ मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्याेदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रकिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। घर से बाहर परिसर के अंदर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम तीन दिवस पूर्व नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जाएगी जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा समय पर जारी निर्देश या आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।