धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़।
आदिवासी महिला की जमीन हेराफेरी कर हड़पने वाले डॉक्टर खुर्शीद खान के फर्जी हस्ताक्षर मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मिश्रा ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव, संचालक स्वास्थ्य विभाग रायपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़, जिला आयुर्वेद अधिकारी रायगढ़ एवं कलेक्टर रायगढ़ को कानूनी नोटिस भेजा है। अधिवक्ता अशोक मिश्रा ने अपने पक्षकार शिवहरि सारथी पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 4 धरमजयगढ़ के आदेशानुसार कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उल्लेख किया है कि धरमजयगढ़ के बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सक के रूप में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सक एवं उनके सहयोगियों के विरूद्ध आजाक थाना रायगढ़ में आईपीसी की धारा 420,120 बी, 294,506 एवं अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(5)3 (1) (10) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें उक्त आयुर्वेद चिकित्सक दिनांक 1 जून 2021 से फरार है। एवं स्वास्थ्य केन्द्र बायसी में अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित है। नोटिस में बीएमओ भगत पर यह आरोप लगाये हैं कि उपरोक्त फरार अपराधी डॉक्टर खुर्शीद खान से अपराधपूर्ण सांठ-गांठ है जिसके तहत 1 जून से फरार अपराधी डॉक्टर खुर्शीद खान का फर्जी हस्ताक्षर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करा दिया गया है एवं इस फर्जीवाड़े का रहस्योद्घाटन होने पर डॉक्टर बीएल भगत ने यह सफाई देना प्रारंभ कर दिया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उनके कार्यालय में घूसकर उपस्थिति पंजी में डॉक्टर खुर्शीद खान का फर्जी हस्ताक्षर किया है। किसी शासकीय कार्यालय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिन दहाड़े प्रवेश कर शासकीय पंजी में कुटरचना करना गंभीर अपराध है। जिसके सूचना प्राप्त होते ही संबंधित कार्यालय प्रमुख को तत्काल पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए था परंतु कार्यालय प्रमुख डॉक्टर बीएल भगत की अभिकथित अपराधी डॉक्टर खुर्शीद से अपराधपूर्ण दुरभिसंधि है। इसलिए उन्होंने फरार अपराधी को संरक्षण देते हुए दस्तावेजी कुटरचना के अपराधियों के विरूद्ध पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। अभिकथित अपराध के संपूर्ण तथ्यों की पूरी जानकारी बीएमओ भगत के वरिष्ठ अधिकारी गौरी शंकर पटेल जिला आयुर्वेद अधिकारी रायगढ़ को दिये जाने पर जब उन्होंने भी इस गंभीर अपराध को अनदेखा कर दिया तब घटना के पूरे तथ्यों से 17 जून 2021 के कलेक्टर रायगढ़ को उनके धरमजयगढ़ प्रवास के दौरान अवगत कराया गया। जिस पर कलेक्टर रायगढ़ ने बीएमओ डॉक्टर बीएल भगत को निर्देश दिया कि वे उपस्थिति पंजी में फरार अपराधी डॉक्टर खुर्शीद खान का फर्जी हस्ताक्षर करने वाले अपराधी के विरूद्ध पुलिस थाना में अपराध दर्ज करायें। परंतु बीएल भगत ने कलेक्टर के इस निर्देश का भी आज दिनांक तक पालन नहींं किया है। जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्यालय में अनधिप्रवेश कर शासकीय अभिलेख में कुटरचना करने वाले अपराधी को अपराधपूर्ण संरक्षण प्राप्त हो रहा है एवं कानून का उद्देश्य विफल होता जा रहा है। कलेक्टर रायगढ़ एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश हो जाने के बाद भी अपराधी डॉक्टर खुर्शीद खान का फर्जी हस्ताक्षर करने वाले अपराधियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज न कराकर अपराधियों को संरक्षण देने वाले बीएमओ डॉक्टर बीएल भगत को तत्काल निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित की जावे तथा पृथक से एफआईआर दर्ज कराई जावे। प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र बायसी में दिन दहाड़े घूसकर शासकीय उपस्थिति पंजी में फरार अपराधी डॉक्टर खुर्शीद खान का फर्जी हस्ताक्षर करने वाले अपराधियों के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जावे।