भोपाल । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई को जिला न्यायालय भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर, दुर्घटना, दावा, बैंक रिकवरी, प्री-लिटिगेशन के अंतर्गत चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली, ऋण वसूली, श्रम संबंधी विवाद, जल कर साथ ही पारिवारिक वाद-विवाद और लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बैंकों को प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी निराकरण के लिए रखा जा रहा है। विद्युत एवं नगर निगमसे संबंधित मामलों का निराकरण्एा पक्षकारों की सहमति से निराकृत किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला विधिक सहायता अधिकारी बीएम सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठाए। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च के बाद लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया है। इस कारण कई मामले लंबित हैं।