बिलासपुर । पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के मार्ग निर्देशन पर दिनांक 26 जून 2021 को निजी बस मालिक संघ बिलासपुर की बैठक यातायात पुलिस परिवहन एवं निगम प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ली गई जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित बघेल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री पी0पी शर्मा एवं उपायुक्त नगर पालिका निगम श्री अजय सिंह सहित बस मालिक संघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए।विदित हो कि बैठक में एजेंडा बिंदुओं पर आपसी चर्चा करने के उपरांत संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं संघ पदाधिकारियों द्वारा रायपुर रोड में आवासीय परिसर से शहरी क्षेत्र में नेहरू चौक से महामाया चौक कोनी तक सभी प्रकार की बसों व स्लीपर कोच बसों में प्रेशर एवं कर्कश हार्न का प्रयोग नहीं किए जाने तथा प्रायोगिक तौर पर 03 दिवस उपरांत ऐसे हॉर्न का प्रयोग करते पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही पर आम सहमति बनी थी।इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित बघेल ने बताया कि दिनांक 29 जून की मध्य रात्रि से 30 जून की प्रात: के बीच यातायात पुलिस की नाइट सघन पेट्रोलिंग टीम, जिसमें यातायात लिंक रोड के निरीक्षक एस0 एक्का सहायक उपनिरीक्षक कुंज राम जगत,आरक्षक घनश्याम राठौर मूलचंद राठौर, हेमंत राव ,कुशल कौशिक द्वारा कार्यवाही करते हुए नेहरू चौक पर स्लीपर कोच बसों द्वारा प्रेशर हार्न का प्रयोग करते पाए जाने पर मौके पर ही कुल 12 बसों पर ?6,000 =00 रुपए प्रशमन शुल्क काटे जाने एवं हॉर्न को बसों से हटाए जाने की कार्यवाही की गई , कुछ प्रकरण में प्रकरण निकाल हेतु कोर्ट चालान बनाए गए।26 जून को आहूत मीटिंग में तय किए गए एजेंडा बिंदुओं के परिपालन हेतु 03 दिवस का समय प्रायोगिक तौर पर नियत किया गया था। इसके उपरांत चिन्हित बिंदुओं के द्वारा उल्लंघन की दशा में वैधानिक कार्यवाही किए जाने बस मालिक संघ ने अपनी सहमति दी थी । जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु कर्कश एवं प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं करने इन्हें बस वाहन से हटाए जाने एवं केवल मानक स्तर के हार्न का प्रयोग किया जाना प्रमुख बिंदु था। यातायात पुलिस की संघ के समस्त बस ऑपरेटरों उनके चालक एवं परिचालकों से पुन: अपील है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए चिन्हित मार्ग आवासीय परिसर से नेहरू चौक वाया कोनी तक बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें ।आगामी दिनों में भी यातायात पुलिस द्वारा लगातार ऐसे वाहनों पर सघन कार्यवाही की जावेगी।