भोपाल । नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज जानकारी के अनुसार एक जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है।
आरटीई के तहत जिन बच्चों के आवेदन किये गए हैं, उनके माता-पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जनशिक्षा केंद्र, जो सामान्यत: शासकीय हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां ले जाकर सत्यापन करवा लें। संबंधित केंद्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जायेगा। सत्यापन के उपरांत जो पात्र आवेदक होंगे उन्हें अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन, आवेदन की पात्रता अनुसार और आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर आनलाइन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
मूल दस्तावेजों में मुख्यत: जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड शामिल किया जाना है। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये सत्यापन के लिए बच्चों को सत्यापन केंद्र ले जाने की आवश्यकता नही है। पालक निकट के जनशिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन-कर्ता अधिकारियों को मोबाइल एप से सत्यापन करने की पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। सत्यापन के बाद तुरंत ही पालक को पात्र अथवा अपात्र होने की सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। विदित हो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से आरटीई एमपी मोबाइल एप पालको की सुविधा के लिए प्रारंभ किया है। इस एप पर पालक आसपास के अशासकीय स्कूल और उनमें आरक्षित सीटों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपनी पात्रता जान कर आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पालक अपने निकट के सत्यापन केंद्र और सत्यापन अधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।