भोपाल। राजधानी के कोलार थाना इलाके के हिनोतिना आलम और सेमरी कला गांव में बिना डायवर्सन ओर अनुमति के अवैध कालोनी विकसित करके उसे बेचने वाले दो लोगो के खिलाफ मामले दर्ज किये गये है। पुलिस ने चार महीने पहले नगर पालिका अधिनियम के आधार नगर निगम के उपयंत्री कि शिकायत पर दो लोगों को आरोपी बनाया है। यह कार्यवाही अवैध कॉलोनी विकसित करने वालो के खिलाफ जिले भर में तीन महीने पहले चले अभियान के तहत की गई है। फिलहाल आरोपियो की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोलार थाना पुलिस के अनुसार नगर निगम के उपयंत्री महेश कुमार ने शिकायत करते हुए बताया था कि हिनोतिया आलम गांव के खसरा नंबर 182/2 में आरोपी गुलाब सिंह ने खेती की जमीन को बिना डायवर्सन कॉलोनी के रूप में विकसित कर दिया। इसी तरह नगर निगम के उपयत्री योगेश शर्मा ने अपनी शिकायत मे बताया कि सेमरी कला खसरा नंबर 180/1 में गोविंद सिंह बिना अनुमति अवैध कालोनी काट रहा है। दोनों गांवों में आरोपियों ने इसके लिए न तो नगर निगम से अनुमति ली गई और न ही टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी इस संबध में कोई अनुमति प्राप्त की। बिना अनुमति बनाई गई कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है, इस कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ मप्र नगर पालिका अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले मे आगे की पड़ताल मे जुटी है।