भोपाल। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी किए जाने के सनसनीखेज मामले में कॉग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाई कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाये है। जानकारी के अनुसार मामले में प्रकरण दर्ज होने के करीब दो महीने बाद भी चालान पेश नहीं किया गया है। इसको लेकर मसूद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। मामले मे विधायक मसूद के वकील यावर खान ने बताया, 865 इंजेक्शन कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से साठगांठ कर ले लिए थे। इसका विवरण अस्पताल के स्टोर के आवक-जावक रजिस्टर में भी है। यह रजिस्टर क्राइम ब्रांच के कब्जे में है, जिसमें कुछ राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा इंजेक्शन लिए जाने का उल्लेख है। आरोप है कि इन लोगों को बचाने के लिए क्राइम ब्रांच ने मामले को दबा कर रखा है, ओर अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। यावर खान ने बताया, उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रफीक अहमद ने पुलिस को आदेश दिए हैं। इस मामले में धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए। पुलिस द्वारा यदि सही कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेंगे।