बिलासपुर । प्रार्थी रामधुन लोधी पिता स्व सावत लोधी उम्र 50 वर्ष निवासी भाइम ने 20 जून के 21:30 बजे थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक दीपक लोधी पिता स्व शिवप्रसाद लोधी उम्र 16 वर्ष ग्राम भाइम को दिनांक 16 जून के 10:00 बजे ग्राम भाइम के शंकर के मंदिर के पास राजा लोधी पिता चंदूलाल लोधी उम्र 22 वर्ष निवासी भाइम से उधारी में दिया गया पैसा 300 रुपये को मृतक दीपक लोधी द्वारा वापस मांग करने पर राजा लोधी द्वारा जगह जगह पर मांगते हो आज तुम्हे जान से मार दूंगा बोलकर खड़ी ट्रैक्टर में मृतक दीपक लोधी को दबोच दिया एवं जमीन पर पटका जिससे मृतक दीपक लोधी को बायां हांथ, दायां कमर एवं शरीर पर अंदरूनी चोटे आया था जिसका ईलाज प्राइवेट करा रहा था 20 जून को मृतक घर पर 13.30 बजे मृत्यु हो गया प्रार्थी के रिपोर्ट पर मर्ग 81/2021 धारा 174 जाफों दर्ज कर शव जांच पंचनामा कार्यवाही कर मृतक का शव का सीएचसी कोटा से पी एम कराया गया जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा शार्ट पी एम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें मृतक दीपक लोधी का आंतरिक चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु होना पाये जाने से आरोपी राजा लोधी के विरुध्द अपराध क्रमांक 371/2021 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर प्रकरण के आरोपी राजा कुमार को 22. जून को 11:50 बजे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।