बिलासपुर । अदालत के आदेश के बाद भी उपसंचालक पशु पालन का निलंबन समाप्त नहीं करने पर कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव को हाईकोर्ट द्वारा अवमानना का नोटिस जारी किया गया है.. डॉ लल्लन सिंह छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में उपसंचालक पशु पालन के पद पर पदस्थ हैं.. इनके खिलाफ एक मामले में 14 सितंबर 2020 को विभागीय जांच की गई.. स्थानीय कमेटी ने अधिनियम 2013 के तहत जांच की इसमें जिला कलेक्टर ने भी डॉ. सिंह को निर्दोष बताया.. इसके बाद डॉ सिंह ने निलंबन निरस्त करने की मांग करते हुए अभ्यावेदन पेश किया.. विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की.. याचिकाकर्ता ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.. मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले 18 जनवरी 2021 को यह आदेश दिया कि.. याचिकाकर्ता द्वारा 29 सितंबर 2020 को पेश अभ्यावेदन का 2 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्धारित करें.. इस आदेश का करीब 5 माह में भी पालन नहीं होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव डॉ. एम गीता के खिलाफ एडवोकेट राज कमल सिंह के माध्यम से अवमानना याचिका पेश की गई।