Home छत्तीसगढ़ मछलियों की वंश वृद्धि हेतु बंद ऋतु में मत्स्याखेट 15 अगस्त तक...

मछलियों की वंश वृद्धि हेतु बंद ऋतु में मत्स्याखेट 15 अगस्त तक पूर्णतः बंद

13
0

सूरजपुर,। सहायक संचालक मछली पालन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 (दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज सीजन)“ के रूप में घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं, में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम 3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी, नालों से नहीं है, में लागू नहीं होंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here