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टूलकिट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और संबित पात्रा को बड़ी राहत

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बिलासपुर । टूल किट मामले में हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा को बड़ी राहत दी है। टूल किट मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ रमन? सिंह, संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक स्नढ्ढक्र पर रोक लगा दी है।बता दें कि रमन सिंह और संबित पात्रा ने स्नढ्ढक्र के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने स्नढ्ढक्र पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है।याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल एजेंडा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को ट्विटर पर कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में रमन सिंह ने कांग्रेस के ऊपर देश का माहौल खराब करने की प्लानिंग के संबंध में जानकारी दी थी। पोस्ट में यह भी लिखा गया था कि कांग्रेस विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने को लेकर दुष्प्रचार कर रही है।

रमन सिंह की इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस भड़क गई थी, इसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। जिस पर डॉ. रमन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह, संबित पात्रा और दूसरे भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग के जाली लेटर हेड पर एक फेक न्यूज साझा कर देश मे साम्प्रदायिकता और हिंसा फैलाने का प्रयास किया है।

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