भोपाल । राजधानी में गुरुवार से छह दिन तक बाजार खुल सकेंगे, लेकिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। इस बारे में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर लवानिया ने बताया कि समय-समय पर कर्फ्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। इसलिए लोगों को बचाव के उपाय करते रहना है। बता दें कि सोमवार को पुराने शहर में करीब 500 व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का विरोध किया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में बैठक ली थी और 10 जून से सभी दुकानें खोलने की बात कही थी। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में भी निर्णय लिए गए। मंगलवार को कलेक्टर ने नए सिरे से आदेश भी जारी कर दिए। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज व्यापारियों व उनके कर्मचारियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। टीका लगवाने के बाद व्यापारी गुरुवार से कारोबार कर सकेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम के नेतृत्व में अलग-अलग टीकाकरण टीमें गठित की है, जो बाजारों में पहुंचकर टीकाकरण करेगी। नियमानुसार संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात आठ से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात आठ से लागू होकर सोमवार सुबह छह बजे तक रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेयरी सुबह छह से नौ बजे तक, केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खान-पान की दुकानें केवल टेक होम या होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले में देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें, भांग दुकानें आबकारी विभाग व मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी। किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी, फल-फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल, फूल का रिटेल में विक्रय चलित रुप में ही कर सकेगें। हाट बाजार पूर्णत: बंद रहेंगे। समस्त सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अन्दर विजिटर, वेटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त होटल, सैलून आदि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर कार्य पूर्णत: बंद रहेंगे।समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्ट्स की रूल आफ सिक्स के नियम के साथ में अनुमति रहेगी। टीम या ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।सभी धार्मिक/पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।विवाह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर व दो पैसेंजरों को फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। टीकाकरण कार्य में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों एवं टीके लगवाने वाले लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों / कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट एवं रेल्वे स्टेशन आने-जाने, परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।