धरमजयगढ़-जोहार छत्तीसगढ़।
जमीन धोखाधड़ी कर रजिष्ट्री करने के मामले में फंसे बायसी कॉलोनी में पदस्थ आयुर्वेद डॉक्टर खुर्शीद खान एवं उनके दो भाई नूर उल्लाह खान, अमीर उल्लाह खान पर आजक थाना रायगढ़ में आदिवासी एक्ट, 420 एवं अन्य कई धाराओं के साथा मामला दर्ज कर लिया गया है। बताना होगा कि खम्हर में रहने वाली आदिवासी महिला चारमति की शिकायत पर विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी रायगढ़ के आदेशानुसार यहा मामला दर्ज किया गया है। अयुर्वेद डॉक्टर खुर्शीद खान, उपयांत्री छत्तीगसढ़ विद्युत विभाग अमीर उल्लाह खान, कार्यरोपण अधिकारी नूर उल्लहा खान द्वारा फौती दर्ज कराने का झांसा देकर उससे कोरे स्टाम्प पेपर पर उनका अंगूठा निशान लगवा लिया था। इस स्टाम्प पर लिखापढ़ी करके अपने कम्पाउण्डर मृणाल मल्लिक को आदिवासी महिला व अन्य सह-खातेदारों का मुख्तयार बना दिया एवं अपने कम्पाउण्डर के मार्फत इन आदिवासियों की धरमजयगढ़ के तुर्रापारा मुहल्ला में स्थित बेशकीमती 18381 वर्गफुट जमीन का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अपने व अपने भाईयों के नाम पर निष्पादित करा कर पूरी जमीन हड़प लिया है। यह रजिष्ट्री 17 अक्टूबर 2013 को कराई गई है लेकिन इसमें 15 नवंबर 2012 को निकाली गई बिक्री रसीद का उपयोग किया गया है एवं रजिष्ट्री में जिस स्टाम्प का उपयोग किया गया है, वह मुख्तयारनामा के स्टाम्प के पूर्व की खरीद लिया गया स्टाम्प है। आदिवासी महिला की जमीन की रजिष्ट्री डॉ. खुर्शीद खान के कम्पाउण्डर मृणाल मल्लिक ने उक्त डॉक्टर और उसके के नाम पर किया था जिसमें उसने स्वयं को आदिवासी महिला का आम मुख्तयार होना बताया था। मजेदार बात है कि इस अपराध में पीडि़ता आदिवासी महिला न्याय पाने के लिए वर्षांे तक दर-दर भटकती रही एवं अंत में निराश होकर उसने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मिश्रा व अशिष कुमार मिश्रा के माध्यम से अदालत से न्याय की गुहार की, जिसके बाद अदालत के आदेश से आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज हुआ एवं धोखाधड़ी की शिकार आदिवासी महिला को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सका। क्षेत्र के लोगों ने आदिवासी महिला से धोखाधड़ी करने वाले आयुर्वेद डॉक्टर खुर्शीद खान एवं अन्य तीन आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे हैं।