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लॉकडाउन में राहत का दायरा बढ़ाते हुए कोरबा कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

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कोरबा वैश्विक महामारी कोविड-19 के नियंत्रण हेतु प्रदेश के अन्य जिलों के समान ही कोरबा जिले में भी दिनांक 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। उक्त लॉकडाउन में कोरबा कलेक्टर के द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्थानीय व्यापारियों को राहत दी जा रही है। कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 15 मई में आवश्यक सामग्री का विक्रय करने वाले व्यापारियों व राशन दुकानों को जहां सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दुकान खोलकर सामग्री की होम डिलीवरी व विक्रय करने की अनुमति प्रदान की थी। वही अपने संशोधित आदेश में कोरबा कलेक्टर ने चश्मा दुकान व हार्डवेयर दुकान को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने व चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यालय को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की थी।

     कोरबा कलेक्टर ने पुनः संशोधित आदेश जारी करते हुए राहत का दायरा बढ़ाकर चश्मा दुकान, हार्डवेयर दुकान के अतिरिक्त एकल शोरूम जो मॉल में स्थित नहीं है, ऑटो पार्ट्स की दुकान, ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप व टायर पंचर मरम्मत की दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। इसी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भी डिलीवरी की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा खानपान की होम डिलीवरी हेतु जोमैटो और स्विगी को भी छूट होगी। सामान्य दुकानों के लिए यह व्यवस्था नहीं होगी। बताया गया कि प्रदेश में सभी जिलों के लिए स्टैंड एलोन विकल्प दिया गया है और इसे प्रशासन ने परिभाषित करने की कोशिश की है।

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