कोरबा कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम जरूर हुआ है पर खतरा बरकरार है। कोरोना संक्रमण एवं लगातार हो रही मौतों से बिगड़ते हालात को पूरी तरह नियंत्रित करने लॉकडाउन का पांचवा चरण जिले में लागू हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने 5 मई को जारी आदेश में संशोधन करते हुए 31 मई की रात्रि 12 बजे तक जिले में लॉकडाउन का विस्तार कर संपूर्ण कोरबा जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया है।इसके साथ ही जिले की सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। संशोधित आदेश में छूट के साथ साथ पाबंदियां भी शामिल की गई है।
उल्लेखनीय कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जिले में 5 चरण में लॉकडाउन किया जा चुका है। पहले चरण में 12 अप्रैल की दोपहर 3 बजे से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस दौरान संक्रमण की दर में कमी नहीं आने पर हालातों की समीक्षा कर लॉकडाउन के दूसरे चरण का 27 अप्रैल तक विस्तार कर दिया गया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इस कदर कहर बरपा रही थी कि दोनों लॉकडाउन संक्रमण की चैन को रोकने में नाकाफी रही। लिहाजा तीसरे चरण में का विस्तार कर लॉकडाउन 05 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस दौरान भी ओद्योगिक जिला होने व पावर सेक्टर के कर्मियों को छूट मिलने की वजह से संक्रमण बेकाबू रहा। कोरोना के पिक को देखते हुए सब हालातों की समीक्षा कर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को 17 मई की प्रातः 6 बजे तक विस्तार कर दिया था। इस दौरान संक्रमण के दर कम जरूर हुए पर खतरा टला नहीं है। 33 दिनों में 28 हजार 525 संक्रमित मिल चुके हैं वहीं 401 संक्रमित मरीज जिंदगी की जंग हार चुके हैं। जिसे देखते हुए पांचवे चरण का विस्तार करते हुए लॉकडाउन 31 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस बार कुछ क्षेत्रों में छूट भी दी गई है। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर्स संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। 34 दिन एकल किराना दुकान खुलेंगे। इसकी समयावधि प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी समयावधि तक डेली नीड्स, प्रोविजन स्टोर्स, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानें भी संचालित होंगी। 34 दिन बाद शासकीय, प्राइवेट व सहकारी बैंक भी आमजन के लिए खुलेंगे इसकी समयावधि प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। हालांकि बैंकों में स्टाफ की 50 फीसदी उपस्थिति ही रहेगी। होटल एवं रेस्टोरेंट को नगर निगम में अपना पंजीयन कराकर डिलिवरी ब्वाय के कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आर्डर पर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी की सुविधा प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक की जा सकेगी। लेकिन सिट इन/टेकअवे हेतु रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति नहीं होगी। पेट्रोल पंप पहले की तरह ही आमजनों के लिए संचालित रहेंगे।
*जारी रहेगी कांटेक्ट ट्रेसिंग एक्टिव सर्विलांस, इन्हें नहीं लगेगा ई-पास
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरबा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षाथियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियो /चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्य ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा तथा उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन में आने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी।
*ये निर्धारित समय तक खुलेंगे
*50 फीसदी स्टाफ रोटेशन के साथ अति आवश्यक सेवाएं
*उप पंजीयक कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ एवं टोकन व्यवस्था के साथ
*मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, आटा चक्की, फ्लोर मिल, डेली नीड्स, प्रोविजन स्टोर्स, पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडा, पेट शॉप, एक्वेरियम
*कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय /मरम्मत हेतु प्रातः 9 से 3 बजे तक संचालन
*विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम अधिकतम 10 सदस्यों के साथ
*प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से होम डिलीवरी
*प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक फल सब्जी की ठेले छोटे वाहनों के माध्यम से होम डिलीवरी
*डाक पोस्टल सेवा हेतु कोरियर कम्पनी, लोक सेवा केंद्र, च्वाईस सेंटर
*शराब की होम डिलीवरी
*अत्यावश्यक कोल परिवहन से सम्बद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, ऑटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें 3 बजे तक।
*वस्तुओं /माल की आपूर्ति हेतु थोक किराना व्यापारियों को गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग तथा इनसे सम्बंधित फुटकर विक्रेताओं को आपूर्ति करने हेतु प्रातः 6 से 11 बजे तक अनुमति
*टीकाकरण, ईलाज के लिए रोकटोक नहीं, जिले से आवश्यक कार्य हेतु बाहर आवागमन पर ई पास अनिवार्य
*पंखा कूलर एसी की दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति
*प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉक डाउन रहेगा, अति आवश्यक सेवा छोंड़ सम्पूर्ण व्यवसायिक गतिविधियां बन्द रहेंगी
*शासकीय कार्यालयों में आमजन के प्रवेश प्रतिबंधित, 50 फीसदी उपस्थिति के साथ काम करेंगे स्टॉफ