भोपाल । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में नौ, उज्जैन जिले में आठ, जबलपुर जिले में दो और ग्वालियर जिले में एक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सतना के एक व्यक्ति पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे सात लाख 34 हजार रुपये की राशि मरीजों के स्वजन को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल के नौ, इंदौर के 20 और ग्वालियर के 18 अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। कोरोना के इलाज के लिए महत्वपूर्ण रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त हो गई है। ऐसे 21 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें से 20 रेमडेसिविर और एक ऑक्सीजन की कालाबाजारी करता पकड़ा गया था। बता दें कि कोरोना मरीजों के लिए प्राण वायू साबति हो रही आक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रदेश भर में धडल्ले कालाबाजारी हो रही है। कोरोना काल जैसे समय को लेकर कमाई के एक अवसर के रुप में देख रहे हैं और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैा