लैलूंगा-जोहार छत्तीसगढ़। विकास खण्ड लैलूंगा के ग्राम पंचायत लमडाँड़ के शिकायत के आधार पर जाँचकर्ता अधिकारी बी. तिग्गा उप संचालक पंचायत एवं डी. के मकवाना सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ तथा धनेश्वर यादव प्रभारी जिला अंकेक्षक पंचायत, जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा जाँच किया गया। जिसका जाँच प्रतिवेदन संलग्न होकर जिला पंचायत रायगढ़ के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त होने पर संबंधित सरपंच तत्कालीन सचिव को नोटिस दिया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में अनावेदिका जयंती सिदार सरपंच उपस्थित हुई किन्तु आदेश पत्र में उपस्थिति का हस्ताक्षर करने से इंकार की एवं जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहने पर जवाब प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार जाँच प्रतिवेदक अधिकारियों को जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार बैठक कार्यवाही तथा बैठक प्रस्तावों में ऊपरी लेखन जैसे संदिग्ध गतिविधियाँ कारित पाया गया है। इसी प्रकार व्यय राशि का मद वार प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया है। अपने नातेदारों को प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा पहुंचाया गया है। ग्राम पंचायत में अनिवार्य करों का आरोपण एवं वसूली नहीं किया गया है। पेयजल व्यवस्था में तथा प्रवासी मजदूरों के जलपान में की गई व्यय का भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। प्रतिवेदन के आरोप सिद्ध पाया गया। उपरोक्त कृत्य के कारण जयंती सिदार सरपंच ग्राम पंचायत लमडाँड़ तहसील लैलूंगा को पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया जाता है। अनावेदक तत्कालीन सचिव गंगा राम बेहरा ग्राम पंचायत लमडाँड़ के को विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पृथक से ज्ञापन जारी कर उप संचालक पंचायत को प्रेषित किया जाने को कहा गया है।