सागर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से लागू हो गया है और सोमवार प्रात‘ः 6 बजे जिले के सभी नगरीय निकायों में लॉक डाउन (कोराना कर्फ्यू) रहेगा। आदेष लागू कराने में पुलिस व प्रषासन के अधिकारियों ने सजगता से कार्य किया। कोरोना कर्फ्यू के चलते शनिवार को शहर की सड़कें सूनी रही। इसमें नागरिकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस दौरान आवष्यक सेवाएं भी जारी रही।