Home मध्य प्रदेश जिले में सभी अस्पतालों को सेवा शुल्क की राशि प्रदर्शित करनी होगी

जिले में सभी अस्पतालों को सेवा शुल्क की राशि प्रदर्शित करनी होगी

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भोपाल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल ने जिले के समस्त पंजीकृत निजी नर्सिंग होम, अस्पतालों में में अद्यतन इलाज दर सूची के अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी । इसके साथ ही खाली बेड की जानकारी भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्रदेश में कोविड प्रकरणों की बढ़ती संख्या एवं निजी अस्पतालों में रोगी के परिजनों से अधिक शुल्क वसूले जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए  निर्देशित किया गया है। निजी पंजीकृत चिकित्सालय द्वारा अपनी अन्य चिकित्सकीय सेवाओं के साथ – साथ कोविङ –19 रोगियों के ईलाज के लिये निर्धारित सेवा शुल्क, पैकेज पृथक से रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं अन्य सुलम स्थानों पर चिकित्सालयों में प्रदर्शित की जाए ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिए हैं कि प्रदर्शित दर सूची में किसी निर्धारित पैकेज से पृथक चार्ज की जाने वाली सेवायें एवं उनकी दरें भी स्पष्ट अंकित करनी होगी । इसके अलावा यह दरें किसी भी रोगी या उनके परिजन के मांगने पर दरों की प्रति उपलब्ध कराई जाए । कोविङ -19 मरीजों के उपचार के लिये निर्धारित दरें / पैकेज एवं किसी पैकेज से अधिक चार्ज होने वाली सेवा की दरें या विस्तृत दर सूची संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधिकारिक ई – मेल पर प्राप्त की जाये ।

पंजीकृत अस्पताल में उपलब्ध बेड की दैनिक अद्यतन जानकारी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रोगियों, परिजनों की जानकारी के लिये उपलब्ध कराई जाना चाहिये । साथ ही यह जानकारी प्रतिदिन सार्थक पोर्टल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार अद्यतन की    जावे । दरों में चिकित्सकीय दरें विशेषकर कोविड -19 मरीजों के उपचार हेतु किसी भी प्रकार का संशोधन होने के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का तत्काल पालन अधीनस्थ समस्त निजी नर्सिंग होम, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट से कराना सुनिश्चित करें ।

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