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प्यारे मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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भोपाल  । नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपित प्यारे मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। यही वजह है ‎कि प्यारे ‎मियां को फिलहाल जेल में ही रहेगा।  प्यारे ‎मियां ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है। बुधवार को इस पर सुनवाई होना थी लेकिन याचिकाकर्ता ने खुद ही बहस के लिए समय ले लिया। अब मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। प्यारे मियां पर आरोप है कि उसने कई नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया। प्यारे काम दिलाने और मदद करने के बहाने नाबालिगों को अपने साथ ले जाता था और फिर गंदा काम करता था। भोपाल में उसके खिलाफ पहली शिकायत हुई थी। इसकी जानकारी लगने के बाद कई जगह प्यारे के खिलाफ ऐसे ही मामलों में शिकायतें हुईं। प्यारे लंबे समय से जेल में है। पुलिस ने उसके भोपाल स्थित बंगले पर छापा मारा था जहां से उसे कई आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। जेल में बंद प्यारे ने जमानत के लिए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष गुहार लगाई है। बुधवार को इस पर बहस होना थी लेकिन टल गई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका में कुछ कमी है। वे इसे दूर करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। उधर हनी ट्रैप मामले की आरोपित श्वेता स्वप्निल जैन को विशेष न्यायालय से जमानत नहीं मिली। उसने यह कहते हुए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसकी तबीयत खराब है और इलाज के लिए जेल से बाहर लाया जाना जरूरी है। प्रकरण की सुनवाई खत्म होने में लंबा समय लगने की आशंका है। ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ देते हुए इलाज के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है इसलिए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए जाए। विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन ने आरोपित के तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिया। आरोपित की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट अमरसिंह राठौर ने बताया कि वे इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करेंगे।

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