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रायगढ़ कलेक्टर ने जारी किया आदेश, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए समय सीमा निर्धारित

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भूपेश बघेल सरकार ने केबिनेट की बैठक की थी। जिसमें परिस्थिति अनुसार कलेक्टरों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। जिसे अमल करते हुए रायगढ़ कलेक्टर भीमसिंह ने आदेश जारी किया है। जो तत्काल प्रभावशील है। आदेश में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवँ संस्थानों के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है। सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जा सकते हैं। होटल, ढाबा एवँ रेस्टोरेंट 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप छूट के दायरे में है। सभी दुकानदारों को दुकान के सामने फ्लैक्स छपवाकर दुकान खुलने बंद करने का समय लिखना होगा। दुकानदार व ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है। सभी दुकानदारों को बिक्री हेतु मास्क रखना होगा।यदि कोई ग्राहक बिना मास्क लगाए आता है तो पहले उसे मास्क देना है। सभी दुकान व संस्थान में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है। किसी भी क्षेत्र का कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएगा। यदि किसी व्यवसायी द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान व संस्थान को तत्काल 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। इस आदेश का उलंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवँ महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

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