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विधिक सेवा में छात्र-छात्राओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई संविधान की जानकारी

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
13 फ रवरी को धरमजयगढ़ विद्यालय में छात्र-छात्राओं को संविधान की जानकारी दी गई। तालुका विधिक सेवा की अध्यक्ष निधि शर्मा ने संविधान द्वारा बताए गए मूल कर्तव्यों के विषय पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बालश्रम, बाल दुर्रव्यापार एवं नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार के संबंध में भी छात्रों को अवगत कराया। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा अध्यक्ष निधि शर्मा द्वारा विशिष्ट अधिवक्ताओं की एक टीम बनाकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धरमजयगढ़ के छात्र छात्राओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधि सम्बन्धित कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो छात्र-छात्राओं के जीवन में बहुउपयोगी सिद्ध हो सके। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष निधि शर्मा ने छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम की विधिक जानकारी दी साथ ही पैनल अधिकारी विश्वजीत सिंह सिसोदिया एवं राजा सिंह ने वाहन दुर्घटना बीमा एवं ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी। इसके अलावा अधिवक्ता कमल सिकदार, जगपाल यादव, नरसिंह मिश्रा तथा एके सिंह ने भी छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान की। बताना होगा की विधिक सेवा की अध्यक्ष निधि शर्मा कोरोनाकाल के दौरान भी आमजन तथा छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी देती रही है।

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