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मानसिक रूप से प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले गये जेल

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जोहार छत्तीसगढ़-कोरिया
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 10 अक्टूबर 2019 को प्रार्थी संजय शर्मा थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि इसके मोहल्ले का लड़का सौरभ दाहिया अपने घर में फ ांसी लगाकर कर आत्महत्या कर लिया है कि सपोर्ट पर मर्ग क. 36/2019 धारा 174 जाफौ का चाक कर दौरान मर्ग जांच के मृतक सौरभ दाहिया के पिता द्वारा मृतक के द्वारा लिखा गया एक सुसाईड नोट पेश किया गया। जिसमें आरोपी अंकित प्रधान एवं रवि साहू द्वारा मेरा 85000 रूपये खा गया है और कर्जा भी करवा दिया है सब मेरे से पैसा मांग रहे है मैं पैसा लिया ही नहीं हू कहां से पैसा दूंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है लिखा हुआ है। जो हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा जप्त सुसाईड नोट का जांच कराया गया जो रिपोर्ट में उक्त लेख को मृतक सौरभ दाहिया का लेख होना बताया गया है। हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर से धारा 306, 34 ताहि का अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक कोरिया चंद्रमोहन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया डॉ. पंकज शुक्ला के दिशा निर्देशन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ ऊर्ण उके के नेतृत्व में थाना प्रभारी उप निरीक्षण विजय सिंह के द्वाग टीम गठित कर आरापीगण 1. आकत् प्रधान उर्फ रमाकांत प्रधान पिता हिरेन्द्र प्रधान उम्र 29 वर्ष सा. वार्ड नं0 15 सरई दफ ाई लंदर्र थाना झगराखाण्ड जिला कोरिया छ.ग. 2 रवि साहू पिता मुरारी प्रसाद साहू जाति तेली उम्र 2य वर्ष सा. वार्ड नं0 18 दारू भ_ी के बगल में चैनपुर, थाना मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया छ.ग। को 06.जनवरी 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। समस्त कार्यवात् में थाना प्रभारी विजय सिंह, प्रश्आर. किशन चौहान, संदीप वागीस, जेण्डर तिर्की आर. राजे! मिश्रा, ललीत यादव, कमलेश साहू, उमाशंकर मिश्रा, अनिल जांगड़े, नवीन कुमार, गणेश सिं की सराहनीय भूमिका रही

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