जोहार छत्तीसगढ़-घरघोड़ा।
न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश आशीष पाठक ने विशेष आपराधिक प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी लालजीत सिंह पैंकरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 19/18 जो की आरक्षी केंद्र लैंलूंगा द्वारा प्रस्तुत अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376 ए भा.द वि एवं धारा 4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था कि जुलाई 18 को दोपहर ग्राम हाडीपानी थाना लैलूंगा से नाबालिग पीडि़ता का अपहरण कर आरोपी द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया गया था पीडि़ता के माता-पिता के सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी को धारा 363, 376;3, भारतीय दंड विधान एवं धारा पाक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के कठोर दंड से दंडित किया साथ ही 15000 रुपये के अर्थदंड से भी किया आरोपी जयकुमार राउत एवं रामनाथ को धारा 363 के तहत आदेश सुनाया गया है अभियोजन पक्ष की ओर से नियुक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने पैरवी की।