जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवँ रोकथाम के लिए शासन समय समय पर अनेक दिशा निर्देश जारी कर रही है। रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीमसिंह ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें सब्जी विक्रय की दुकान प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे, दूध एवँ दूध डेयरी सुबह 6 से 10 बजे एवँ शाम को 5 से 7 बजे,अस्पताल परिसर के बाहर समस्त दवाई दुकान प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक एवँ अनुमति प्राप्त समस्त दुकान व प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। यह आदेश प्रत्येक सप्ताह के रविवार को छोड़ कर है।वहीं शासन द्वारा जारी कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए अलग दिशा निर्देश लागू है। जारी अनुमति में शोसल डिस्टेंसिंग का पालन एवँ मास्क लगाना अनिवार्य होगा।