जोहर छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़। कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की छूट दी है। वहीं रायगढ़ कलेक्टर ने मौखिक रूप से अनुविभागीय अधिकारीयों को अनुभाग क्षेत्र में कोरोना के स्थिति को देखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया है जिसका अमल करते हुए धरमजयगढ़ एसडीएम ने दुकानों के संचालन के लिए समय निर्धारित कर आदेश जारी किया है।जिसमें फल सब्जी, दूध डेयरी को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। वहीं अन्य दुकान व प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। लेकिन कई दुकान बहुत देर समय तक खुली रहती है।जिससे लगता है एसडीएम के आदेश का कोई महत्त्व नहीं है।कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम ने अच्छा निर्णय लिया है लेकिन कई दुकानदार मानने को तैयार ही नहीं हैं। समय से पहले दुकान का खुलना एवँ तय समय के बाद भी दुकान खुली देखी जा सकती है। समय के साथ-साथ कई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जाता है। बिना मास्क के तो दुकानदार और ग्राहक दोनों दिखाई पड़ते हैं। यदि कड़ाई से पालन नही किया गया तो आने वाले दिनों में संक्रमण का खतरा बढ़ने की सम्भावना है।