रायगढ़-जोहार छत्तीसगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम 2020 के विनियम 12 (IX)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रचार के रोकथाम हेतु फेस मास्क, होम क्वारेंटीन, सार्वजनिक स्थल पर थूकने, सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्ड अधिरोपण के लिए राजस्व विभाग के सर्व नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मण्डी बोर्ड के मण्डी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी को अधिकृत किया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये, दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।