कोरिया-जोहार छत्तीसगढ़। केल्हारी नाबालिग युवती का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में धनीराम पिता मंगल सिंह ग्राम खरूवा, थाना जैतपुर, म.प्र. को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक अन्य मामले में अनुसूचित जनजाति की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में बृजभूषण उर्फ सूरज पुरी पिता मैनेजर, ग्राम पसौरी थाना केल्हारी को काफी गया है। प्रथम आरोपी धनीराम के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 363, 366, 376, 376(2(ढ), पाक्सो एक्ट 4, 6 के तहत, जबकि दूसरे आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. 376(2)(ढ), एट्रोसिटी एक्ट 3(2-5), 3(2-5 क)के तहत अपराध दर्ज था।दोनों आरोपियों को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया उल्लेखनीय है कि पूरी कार्यवाही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मनेन्द्रगढ़ श्री कर्ण कुमार उके के निर्देशन में थाना केल्हारी की 2 अलग अलग टीम बनाकर सुनियोजित तरीके से की गई। कार्यवाही में थाना प्रभारी जी. एस. साव, प्रधान आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक अशोक एक्का, राजकुमार सेन, सुनील साहू, प्रबोध कुजूर, दीपक मिंज, सीताराम वारे, मिथलेश यादव, महिला आरक्षक बिनको कुजूर की प्रमुख भूमिका रही।