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प्रतिबंधित सामानों की बिक्री पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही … प्रतिबंधित सामानों को बिक्री करते 3 को पुलिस ने पकड़ा

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प्रीतम जायसवाल, जोहार छत्तीसगढ़। कोरबा।  कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिलें में शासन-प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू कर लाॅकडाउन किया गया है। इसके साथ-साथ गुप्ता सिगरेट पान तमाखू जैसे वस्तुओं के बिक्री पर भी रोक लगाई गई है उक्त महामारी से बचाव के संबंध में लागातार प्रचार-प्रसार मुनादी व्यापक रूप से कर लोगो को घरों में रहने तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु जागरूक किया जा रहा है।  गतिविधियों पर रोक लगाया गया है इसके आलावा गुटखा, सिगरेट, शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी  कुछलोगो द्वारा प्रतिबंधित चीजों को बाजारों में बेखौफ बेजा जा रहा है। जिसकी जानकारी 2 मई को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई की आरोपी शुभम गुप्ता आ. शिव प्रसाद ग्रुप्ता उम्र 27 साल निवाासी प्रेस क्लब के सामने बाईपास रोड़ कुॅआ भट्टा, थाना कोतवाली जिला कोरबा का अपने निवास के बाहर व मुनेश केशरवानी आ. हरिराम केशरवानी उम्र 35 वर्ष निवासी शारदा विहार अटल आवास व मनीष गुप्ता आ. हीरालाल गुप्ता उम्र 36 साल निवासी दर्री रोड़ झूनझून बिल्डिंग बुधवारी बाजार में प्रतिबंधित गुटखा सिगरेट, गुडा़खू आदि की बिक्री कर रहे है। सूचना पर आरोपीगणों के खिलाफ सीएसईबी पुलिस चैकी द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गुटखा, सिगरेट व गुडाखू भारी मात्रा में बरामद हुआ है। जिसें जप्त कर आरोपीगणों के खिलाफ पृथक-पृथक अपराध धारा 188, 269, 270 भा.द.वि के तहत अपराध कायम कर कार्रवाई किया गया है।

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