जोहार छत्तीसगढ़ -रायगढ़ । सीजीएम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2008 के एक मामले में 19 आरोपियों को 1 साल की सजा सुनाई है। यह सभी आरोपी तत्कालीन भाजपा खेमे से थे और विजय अग्रवाल गुट के माने जाते हैं। चक्रधर नगर थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि इन 19 आरोपियों में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री श्रीकांत सोमावार, भरत अग्रवाल, कवल अग्रवाल, होटल छप्पन भोग के नवल अग्रवाल, विमल अग्रवाल, दीपक डोरा, विजय मिश्रा, लीलू अग्रवाल, सीताराम विश्वकर्मा सूरत पटेल, राजकुमार अग्रवाल, छोटू अग्रवाल, नवनीत, महेश कंकरवाल एवं उनके भाई, संतोष मित्तल, सोने, जमीर खान ट, पवन शर्मा, सुरेश, सोनू डालमिया शामिल हैं। क्या था पूरा मामला :-
विधानसभा चुनाव 2008 के दौरान भाजपा से विधायक के प्रत्याशी विजय अग्रवाल और कांग्रेस से प्रत्याशी डॉक्टर शक्राजीत नायक मैदान में थे चुनाव प्रचार के दौरान रायगढ़ जिले के महापल्ली में दोनों ही गुटों के बीच घमासान हो गया था और यह विवाद चक्रधर नगर थाने तक पहुंच गया। यहां जब उक्त आरोपियों सहित अन्य लोग थाने में पहुंचे तो पुलिसकर्मियों के कार्य में बाधा डालते हुए गाली गलौज धमकी थाने के भीतर जबरन घुसने का प्रयास, थाना प्रभारी से मार पीट और पत्थरबाजी का आरोप इन पर लगा था।जिस पर चक्रधर नगर थाने में 19 नामजद आरोपियों व अन्य के खिलाफ धारा 294, 506, 353 ,147, 148, 149, 186, 336 और 332 के तहत मामला पंजीबद्ध कर रायगढ़ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सीजीएम दिग्विजय सिंह के कोर्ट ने धारा 294, 353, 147 और 186 पर अलग अलग सजा सुनाई है।