अशोक भगत लैलूंगा। सरपंच बनने के बाद शासकीय राशि के साथ हेराफेरी करने वाले सरपंच-सचिवों का अब खैर नहीं है पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत वसूली की कार्यवाही किया जा रहा है। लैलूंगा विकास खण्ड के 16 सरपंचों से 1387401 रूपये वसूली करना है। जिनके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी न्यायलय द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत वसूली के लिए पूर्व सरपंचों को नोटिस दिया गया है। नेटिस मिलने के बाद भी पूर्व सरपंचों ने अपना बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण आज एसडीएम लैलूंगा कोर्ट ने एक पूर्व सरपंच को जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गहनाझरिया पंचायत के पूर्व सरपंच तेजराम माझी से मा.शा.भवन निर्माण में शासकीय राशि 478414 रूपये का गोलमाल किया गया था पूर्व सरपंच तेजराम माझी ने इतने रूपये देने में असमर्थ जाहिर करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने पंचायत अधिनियम की धारा 92 के तहत पूर्व सरपंच तेजराम माझी को जेल भेज दिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताये कि 16 सरपंचों से 1387401 वसूली होना है सभी को नोटिस दे दिया गया है नोटिस के माध्यम से शासकीय राशि जमा करने को कहा गया है अभी तक 36500 रूपये की वसूली किया जा चूका है।
शासकीय राशि जमा करें नहीं तो होगी कड़ी कार्यवाही
अनुविभागीय अधिकारी ने प्रेस को बताया कि शासकीय राशि के साथ हेराफेरी करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जायेगा। जो सरपंच-सचिव से वसूली होना है वह समय पर राशि जमा कर दे ताकि परेशानियों से बच सके। जिस तरह से गहनाझरिया के पूर्व सरपंच तेजराम माझी द्वारा शासकीय राशि जमा नहीं करने के कारण पंचायत अधिनियम के धारा के तहत जेल भेज दिया गया है उसी तरह आगे और भी कड़ी कार्यवाही किया जायेगा।