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नया एम व्ही एक्ट कानून के तहत मोटर सायकल चालक पर 15,500 का जुर्माना

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धरमजयगढ़। भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए एमव्ही एक्ट में परिवर्तन करते हुए जुर्माना में वृद्धि किया है। जुर्माना में वृद्धि सरकार इसलिए किया है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके नया कानून के तहत धरमजयगढ़ में पहला मामला दर्ज हुआ। जिसमें माननीय न्यायाधीश ने मामले को देखते हुए मोटर सायकल चालक पर 15,500 रूपये जुर्माना किया है। छाल पुलिस ने एमव्ही एक्ट की कार्यवाही के दौरान एक युवक को शराब पीकर, तीन सवारी, बिना कागजात के वाहन चलाते पाये जाने पर छाल पुलिस ने ऐडू निवासी धुरंधर राठिया पिता हेमसिंह राठिया को धरमजयगढ़ कोर्ट में पेश किया जहां माननीय न्यायाधीश ने धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में 10000 रूपये, 128/177 तीन सवारी मोटरसायकल में बैठाकर चलने के जुर्म में 500 रूपये एवं 3/181 बीना लाईसेंस के वाहन चलाते पाये पर 5000 रूपये का जुर्माना किया है।

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