जोहार छत्तीसगढ़-कुसमी।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी ने नाबालिगपीडि़ता के साथ गैंगरेप करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20000 रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है,मिली जानकारी के अनुसार कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय पीडि़ता अपने दीदी के यहां शादी में सम्मिलित होने नीलकंठपुर(दर्री खोर) 07 जून 2023 को गई थी। इसी दौरान दिन में लगभग 11 बजे शादी के कार्यक्रम के दौरान वह नाच रही थी। जिसे अभियुक्तों ने देखा व दोपहर 2 बजे अभियुक्त विनोद कुमार एक्का उम्र 25 वर्ष निवासी-पाकरडीह, थाना कोरंधा,संदीप तिर्की उम्र- 19 वर्ष,निवासी-पाकरडीह थाना -कोरंधा एवं चंद्र प्रकाश मिंज उम्र-19 वर्ष, निवासी-हंसपुर,थाना- कोरंधा के रहने वाले हैं। सभी एक राय होकर गंदे नियत में आकर नाबालिग पीडि़ता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने से जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे। एवं पीडि़ता नहीं जाना चाह रही थी तभी जबरदस्ती उसे स्कूटी में बैठाकर अभियुक्त जंगल के किनारे बांध के पास ले गए एवं बारी-बारी से तीनों युवकों के द्वारा बलात्कार किया गया। वहीं पीडि़ता को घटना की जानकारी किसी को ना देना यह धमकी देते हुए उसे रात्रि 10 बजे घर में छोड़ दिया गया,पीडि़ता के द्वारा घटना के दूसरे दिन लिखित शिकायत कुसमी थाने में दर्ज कराई अपराध क्रमांक- 32/23 के तहत धारा 363,376 घ एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत प्राथमिक दर्ज की गई। उस समय के थाना प्रभारी सुनील केरकेट्टा एवं उप निरीक्षक कोमल तिग्गा कुसमी थाना के द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता के द्वारा पैरवी की गई,लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी के द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।



