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ग्राम पंचायत मुरता में नशीले पदार्थों जुआ एवं दुव्र्यवहार पर कड़े नियम लागू, भारी जुर्माने और इनाम की साथ घोषणा

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जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।
ग्राम पंचायत मुरता, जो जनपद पंचायत नवागढ़, जिला बेमेतरा के अंतर्गत आता है, ने समाज में व्याप्त बुराइयों, विशेषकर नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री, जुआ खेलने तथा महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार पर लगाम कसने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। पंचायत ने इन गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किया है। इसके साथ ही, इन कुरीतियों के बारे में जानकारी देने वाले जागरूक नागरिकों के लिए आकर्षक इनाम की भी घोषणा की गई है। पंचायत द्वारा जारी की गई नई नियमावली के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गांजा, दारु या अन्य नशीले पदार्थ बेचते हुए पाया जाता है, तो उस पर 51,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, यदि कोई मेडिकल स्टोर संचालक नशीली दवाएं बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 1 लाख का भारी जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे गलियों, चौकों और चौराहों पर दारु या गांजा का सेवन करने और उसके बाद गाली-गलौच या मारपीट करने वाले व्यक्ति पर 25,000 का दंड लगाया जाएगा। दुकानों पर भी शराब पीने पर रोक लगाई गई है। यदि किसी दुकान, जैसे कि अंडा या चखना की दुकान, पर कोई व्यक्ति दारु पीता हुआ पाया जाता है, तो दुकानदार और दारु पीने वाले दोनों पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पंचायत ने प्रेम विवाह के मामलों पर भी ध्यान दिया है। यदि किसी व्यक्ति के लड़का या लड़की गांव से भागकर शादी करते हैं, तो दोनों परिवारों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी लड़की या महिला के साथ छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार करने पर 70,000 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुआ खेलने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, जुआ खेलते पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, पंचायत ने सूचना देने वाले नागरिकों को पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया है। नशीले पदार्थों की बिक्री या सार्वजनिक स्थानों पर नशे की सूचना पक्के सबूत के साथ देने वाले को 20,000 का इनाम मिलेगा। दुकानों पर दारु पीने की सूचना देने वाले को 5,000 और जुआ खेलने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी को भी दंडित करने से पहले कम से कम दो गवाह, वीडियो या फोटो जैसे ठोस सबूतों का होना अनिवार्य होगा। साथ ही, यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि किसी अपराधी पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं उसी की होगी। ग्राम पंचायत मुरता का यह कदम निश्चित रूप से गाव को अपराध-मुक्त और अधिक शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

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