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धरमजयगढ़ वनमंडल : वन अग्नि घटना की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 9302477261 जारी, वनों में आग लगाते पकड़े जाने पर भारतीय वन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

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जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़

कलेक्टर  कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा वन अग्नि घटना को रोकने हेतु वनक्षेत्रों में घटने वाली अग्नि घटनाओं की सूचना के लिए 24×7 टोल फ्री नम्बर 9302477261 जारी किया गया है। जिससे कि समय पर अग्नि घटनाओं के संबंध में जानकारी मिल सके एवं वनों को अग्नि से बचाया जा सकें। अग्नि सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती है, धरमजयगढ़ वनमण्डल घने जंगल से घिरा हुआ है। वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए वनोपज संग्रहण जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। ग्रामीण वनोपज संग्रह के लिए पेड़ों के नीचे आग लगाते हैं। इसी तरह दावानल के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती है। वनमण्डाधिकारी धरमजयगढ़ ने जनसामान्य को सूचित करते हुए  कहा कि जंगलों को आग से बचाने हेतु जंगल के गुजरते समय बीड़ी, सिगरेट के जलते टुकड़े न फेकें। वनोपज संग्रहण के लिये पेड़ के नीचे आग न लगाएं। वन अग्नि का मुख्य कारण महुआ संग्रहण है, सीजन से पूर्व महुआ वृक्षों का चिन्हांकन कर लें, संग्रहण कर्ता की जानकारी रखें और विनाश विदोहन समझाइश दें। जंगल के भीतर आग लगाकर न छोड़ें। वनों के आसपास खेतों में आग न लगाएं। अग्नि घटनाएं हाथी को भगाने और परेशान करने या वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से भी लगायी जाती है, इस संबंध में ग्रामीणों को समझाएं, जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर मुनादी कराएं, असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और कानूनी कार्यवाही करें। वनों को अग्नि से बचाव हेतु परिक्षेत्र अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ परिक्षेत्र सहायक एवं परिसर रक्षकों के साथ समिति सदस्यों को ग्रामीणों के बीच वनों की अग्नि से सुरक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिससे वनों में घटित होने वाले अग्नि दुर्घटना को कम किया जा सकें। वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु फायर वाचर नियुक्त किये गये हैं। जिन्हें मौके पर उपस्थित रहकर अग्नि घटना की नियमित जांच करने निर्देशित किया गया है। आग लगने के मामले को भारतीय वन अधिनियम 1972 व वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि आग लगाते पकड़े जाने पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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