जोहार छत्तीसगढ़-रायपुर।
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने केन्द्र की एनडीए सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किये गये संशोधन का स्वागत करते हुए कहा किए यह कानून देश के गरीब मुसलमानों को न्याय देने वाला कानून है। वक्फ एक्ट में संशोधन एवं सुधार समय-समय के अनुसार होते रहना चाहिये, वर्तमान में जो विसंगतिया थी। उसे दूर किये जाने के लिये यह कानून लाया जा रहा है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं एनडीए सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस कानून का स्वागत करते है। प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के उत्थान एवं कल्याण के लिये बनाया गया है। लेकिन वक्फ बोर्ड के एक्ट की शक्तियों का सिर्फ दुरूपयोग ही हो रहा है जिससे देश के संघराज्य एवं राज्य वक्फ बोर्डों को प्राप्त असीमित अधिकार एवं शक्तियों के कारण यह जमीदारी, भ्रष्टाचार एवं भू-माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। वर्तमान में जो वक्फ एक्ट है वो पूरी तरह से निरंकुश है और इससे आम मुसलमानों को कोई फ ायदा नहीं हो रहा है। संशोधित वक्फ कानून में जमीदारी की दादागिरी तथा भू-माफि या एवं अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने वाला कानून है। वक्फ संपत्तीयों के मामलों में शासन को अधिकार व शक्तियां प्रदान करने वाला कानून है। प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद ने आगे कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 09 एवं 14 में बदलाव से बोर्ड और अधिक सशक्त एवं प्रभावशील होगा। वक्फ संपत्ती का पंजीयन सत्यापन से होगा जिससे वक्फ कानून 2013 के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा। कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के मामले में शामिल किये जाने से वक्फ बोर्ड का कार्य और अधिक प्रभावशील होगा। नये संशोधन कानून से मुस्लिम समाज के गरीब, तलाकशुदा, विधवा के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये वक्फ बोर्ड कार्य कर सकेगा। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ एक्ट में समय समय पर संशोधन हुआ है। वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख करोड़ की संपत्ती, 9.4 लाख एकड़ के लगभग जमीन है। इसका सदुपयोग होने से नि:संदेह देश के गरीब मुस्लिम समाज को सीधा फ ायदा होगा व उनकी शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।