जोहार छत्तीसगढ़-कुनकरी।
जशपुर जिले के कुनकुरी में आज से चार वर्ष पूर्व सन 2020 में कोरोना काल के समय का मामला जब लोग भय में जिन्दगी जीने को मजबूर थे अपने आप को घर में कैद कर लिया था। लोग जिन्दगी की जंग लड़ रहे थे उस समय कोरोन्टाइन सेंटर में रंजीत टेंट हॉउस सेवा दे रहा था गद्दा तकिया कम्बल से लेकर खाने पिने की सुविधा दे रहा तब अपने आप को कोरोना से युद्ध में आगे रहते हुए सेवा दे रहा था। और ये सब कुनकुरी नगर पंचायत सीएमओ अंकुल राम के आदेश पर काम किया जा रहा था। लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद रंजीत टेंट हॉउस के मालिक रंजीत प्रसाद गुप्ता ने नगर पंचायत को 2 लाख 65 हजार का बिल दिया, तब आश्वासन मिला बिल का भुगतान हो जायेगा। लेकिन 4 वर्ष तक नगर पंचायत बिला का भुगतान नहीं किया। अपनी हक का कमाई पाने के लिए रंजीत गुप्ता ने पूरी ताकत लगा दी इसकी शिकायत नगर पंचायत सीएओ, कलेक्टर जशपुर, कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक को लिखित में शिकायत किया। लेकिन कोई फ ायदा नहीं हुआ। थक हारकर इस मामले को लेकर रंजीत प्रसाद गुप्ता ने हाईकोट अधिवक्ता आकाश मिश्रा से मिलकर पूरी जानकारी दी। अधिवक्ता आकाश मिश्रा की सलाह पर मामले को हाईकोर्ट में पेश किया, और महज 15 दिन के अंदर ही रंजीत प्रसाद गुप्ता को न्याय मिल गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश किया की रंजीत प्रसाद गुप्ता को 2 माह के अंदर पूर्ण भुगतान किया जाय और अगर 2 माह के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो रंजीत प्रसाद गुप्ता को 9 प्रतिशत ब्याज की दर से बकाया राशि का भुगतान देय होगा। आदेश मिलते ही रंजीत गुप्ता और उसके परिवार में खुशी देखने को मिली और कहा की न्यायलय में ही गरीब को न्याय मिलता है।
बचत राशि भुगतान के मामले को लेकर मैंने हाईकोर्ट में बहस की और महज 15 दिवस के अंदर ही माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया की रंजीत प्रसाद गुप्ता को 2 माह के अंदर पूर्ण भुगतान करना होगा और अगर 2 माह के अंदर पूर्ण राशि नहीं दे पाने की स्तिथि में 9 प्रतिशत ब्याज के दर से भुगतान करना होगा।
आकाश मिश्रा अधिवक्ता हाईकोर्ट