जोहार छत्तीसगढ़-छाल।
प्रार्थी नारायण दास महंत पिता बालदास महंत उम्र 48 वर्ष साकिन चीतापाली ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 26मई 23 के मध्य रात्रि पुसल्दा रेल्वे ब्रिज नंबर 26,15/23 ए 15/24 कि.मी. अप एवं डाउन लाईन दोनों साईड के लोहे हाईट गेज कीमती 3,50,000 को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गैस कटर से काटकर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था दिनांक 27 मई 23 को अज्ञात आरोपीगणों द्वारा उक्त चोरी गये मशरूका को पिकअप वाहन में ले जाते समय तरेकेला के पास उक्त पिकअप वाहन पलट जाने से आरोपीगण पिकअप वाहन एवं चोरी गये मशरूका को छोड़कर फ रार हो गये जिसे जप्त किया। जाकर प्रकरण के तीन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है 22 दिसंबर 23 को मुखबीर सूचना पर फ रार आरोपी हरिशंकर महंत पिता मोती दास महंत उम्र 21 वर्ष निवासी पुसल्दा थाना छाल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।