जोहार छत्तीसगढ़-धरमजयगढ़।
छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जिसमे भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछली सरकार द्वारा मनोनीत एल्डरमैन के कार्यकाल को ही समाप्त कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तरफ से आदेश पत्र जारी हुआ है। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रदेश के नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद् नगर पंचायतों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-9 उपधारा 1, खंड ;ग, अथवा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 उपधारा 1, खंड,ग, के प्रावधानान्तर्गत नामांकित पार्षद के रूप में एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनित सदस्य की गई नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही है। नामांकित पार्षद के रूप में एल्डरमेन एवं दिव्यांग मनोनित सदस्य, की गई नियुक्तियां को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार पत्र जारी हुआ है।