जोहार छत्तीसगढ़-बेमेतरा।
प्रार्थी करण धु्रव पिता सुखदेव ध्रुव साकिन मल्दा थाना नांदघाट ने रिर्पोट दर्ज कराया कि 20 सितंबर 2023 के करीब 09.30 बजे रात्रि में मृतक गवेन्द्र यादव को आरोपीगण अपने साथ अपने घर लेकर गये थे उसके बाद सुबह मृतक की लाश संदिग्ध अवस्था में मिला, जिस पर मर्ग सदर धारा 174 जाफ ौ का मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया। मर्ग जांच पर पाया गया कि आरोपीगण द्वारा एक राय होकर मृतक को फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने व एवं साक्ष्य छुपाने के लिये अपने बाडी किनारे फेंक देने से अपराध क्रमांक 250/ 2023, धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा भावना गुप्ता भापुसे के द्वारा आरोपियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, सायबर सेल नोडल अधिकारी, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की एवं डीएसपी कौशिल्या साहू, के द्वारा थाना नांदघाट प्रभारी उप निरीक्षक अलील चंद, सायबर सेल प्रभारी सउनि अरविन्द शर्मा एवं थाना स्टाफ को आरोपियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने विवेचना में लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी रामदयाल साहू एवं नोहर साहू को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर पता चला कि मृतक गवेन्द्र यादव आरोपीगण के परिजनों को परेशान करते थे जिसकी जानकारी होने पर आवेश में आकर योजना बनाकर दिनांक घटना समय को मृतक को अपने घर, कोठा में ले जाकर नांगर जोता के नायालोन रस्सी को मृतक गवेन्द्र यादव के गले में डालकर फ ांसी के फ ंदे पर लटकाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने एवं साक्ष्य छुपाने के लिये लाश को अपने बाडी किनारे फेंक देना स्वीकार किया। आरोपीगण 1, रामदयाल साहू पिता रामप्रसाद साहू उम्र 50 साल साकिन मल्दा थाना नांदघाट जिला बेमेतरा, 2 नोहर साहू पिता बलदाउ साहू उम्र 23 साकिन मल्दा थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर 23 सितंबर 2023 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना नांदघाट प्रभारी उप निरीक्षक अलील चंद, सायबर सेल प्रभारी सउनि अरविंद शर्मा, प्रधान आरक्षक आनंद कुर्रे, प्रधान आरक्षक रामेश्वर मांडले, आरक्षक प्रताप यादव, रूपेन्द्र वर्मा, सुरेश साहू, नुरेश वर्मा, इंद्रजीत पांडेय एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।